रुपे, कम मूल्य के भीम-यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन पर जीएसटी नहीं लगेगा. (File Photo)
GST: वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने कहा कि रुपे डेबिट कार्ड (RuPay debit cards) और कम वैल्यू के भीम-यूपीआई (BHIM-UPI) ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा बैंकों को दिए जाने वाले इन्सेंटिव पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) नहीं लगेगा. पिछले सप्ताह केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चालू वित्त वर्ष में RuPay debit cards और लो वैल्यू के भीम-यूपीआई ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए बैंकों के लिए 2,600 करोड़ रुपये की इन्सेंटिव स्कीम (Incentive Scheme) को मंजूरी दी थी.
रुपे डेबिट कार्ड (RuPay debit cards) और कम मूल्य के भीम-यूपीआई ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए Incentive Scheme के तहत सरकार बैंकों को रुपे डेबिट कार्ड लेनदेन के वैल्यू और 2,000 रुपये तक के कम वैल्यू वाले BHIM-UPI ट्रांजैक्शन के प्रतिशत के रूप में इन्सेंटिव का भुगतान करती है. पेमेंट्स एंड सेटेलमेंट्स सिस्टम्स एक्ट, 2007 बैंकों और सिस्टम प्रोवाइडर्स को रुपे डेबिट कार्ड या BHIM के जरिए पेमेंट लेने या किसी को भुगतान करने पर चार्ज लेने से रोकता है.
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GST के मुख्य आयुक्तों को भेजे एक सर्कुलर में मंत्रालय ने कहा कि इंसेंटिव सीधे सेवा के मूल्य से जुड़ी सब्सिडी से संबंधित है. यह केंद्रीय जीएसटी कानून, 2017 के प्रावधानों के तहत लेनदेन के टैक्स योग्य मूल्य का हिस्सा नहीं है. इसमें कहा गया है, जैसा कि काउंसिल द्वारा सिफारिश की गई है, यह स्पष्ट किया जाता है कि रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य के BHIM-UPI ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा दिए गए प्रोत्साहन पर GST नहीं लगेगा. इस तरह का लेनदेन सब्सिडी के रूप में है और इसपर कर नहीं लगेगा.